नारायणपुर। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने नोडल अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप संपन्न कराने के निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक संपन्न कराने निर्देशित किये। नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को प्रचार, जुलुस रैली एवं सभा कराने के लिए अलग अलग दिन एवं समय पर अनुमति देना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए कार्य करने निर्देश दिये।
नगरीय निकाय हेतु 22 से 28 जनवरी तक नाम निर्देशन जमा कर सकेंगे और 29 जनवरी को नामांकन जांच किया जाएगा। उम्मीदवार 31 जनवरी को नाम वापसी कर सकंेगे। 11 फरवरी को नगरीय निकाय में मतदान किया जाएगा तथा 15 फरवरी को परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन 27 से 03 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 04 फरवरी को किया जाएगा। उम्मीदवार 06 फरवरी को नाम वापसी कर सकेंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले में मतदान पहला चरण में 17 फरवरी और दूसरा चरण 23 फरवरी को होगा, इसके लिए मतगणना 18 और 24 फरवरी को किया जाएगा।
नगरीय निकाय निर्वाचन दलीय आधार पर ईव्हीएम के माध्यम से मतदान संपन्न कराया जाएगा एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन मतदान पत्र के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए ईव्हीएम, व्हीव्हीपैट सहित अन्य प्रचार सामग्री का वितरण एवं जमा शासकीय ंबालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सामग्री का वितरण स्ट्रांग रूम से किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान नारायणपूर में मतदान का कार्य अधिकारियों द्वारा संपन्न कराया जाएगा।
कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारायणपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में जहां निर्वाचन संपन्न होना है वहां प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी के अनुमति पश्चात किया जा सकेगा। किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किरम के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आकांक्षा शिक्षा खलखो, अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, अभिषेक गुप्ता, एसडीएम अभयजीत मंडावी, गौतम पाटिल, डिप्टी कलेक्टर सुमित गर्ग, नोडल अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे।