
राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
आरोप है कि राहुल ने 8 मई 2018 को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।’ फैसले के बाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर डांस किया, आतिशबाजी की और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए।
इससे पहले, सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल के काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें एक एंबुलेंस भी थी। हादसे में राहुल सुरक्षित हैं।
सुल्तानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेसी दीवानी कोर्ट के बाहर ढोल बजाकर नाचने लगे और फैसले पर खुशी जताई।
राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है।
सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूरेभार के पास कांग्रेसी राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री ओपी सिंह ने करीब 400 गाड़ियों के काफिले और 4 हजार लोगों के साथ पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया।
राहुल गांधी की पेशी से पहले सुल्तानपुर दीवानी कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फरियादियों को परिसर के बाहर ही कतार में खड़ा किया जा रहा है। कोर्ट में प्रवेश से पहले फरियादियों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।
राहुल गांधी की पेशी से पहले सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा- राहुल गांधी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में निर्णय के लिए लगा है। काफी इंतजार के बाद यह घड़ी आ गई है और मुझे पूरा इत्मीनान है कि राहुल गांधी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और बाइज्जत बरी होंगे।
सुल्तानपुर जाते वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। राहुल गांधी सुरक्षित हैं। हादसा सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 89.5 माइलस्टोन पर हुआ।
राहुल गांधी लखनऊ से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वे सड़क मार्ग से सुल्तानपुर जा रहे हैं। यहां वे MP/MLA कोर्ट में पेश होंगे।
शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा- हमने अदालत में तीन गवाह पेश किए। 12 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आज फैसले की तारीख तय की है।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने राहुल गांधी का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया।
24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल तब वायनाड से सांसद थे। हालांकि, बाद में सजा निलंबित होने के बाद राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई थी।
राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना है। वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में राहुल को दो साल तक की जेल हो सकती है।
सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मामले में तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए और जमानत कराई। इसके लिए 25-25 हजार रुपये के दो जमानतदार पेश किए गए थे। मामले में राहुल गांधी का बयान 26 जुलाई 2024 को अदालत में दर्ज किया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखा।
जस्टिस लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे।