समिति ने संचालक, चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर संस्थानों ने जिन पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण के लिए आवेदन नहीं दिए हैं और जिनकी फीस का निर्धारण नहीं हुआ है, उनमें प्रवेश की कार्यवाही ना करने का अनुरोध किया है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क यदि छात्रों से पूर्व में लिए गये हो तो उन्हें तत्काल वापस किये जाने हेतु भी पत्र लिखा गया है।
गौरतलब है कि संस्थाओं के द्वारा आवश्यक जानकारियां उपलब्ध न कराए जाने के कारण विलम्ब हो रहा था, इसलिए छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 08 सितम्बर को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. फामेर्सी/डी.फामेर्सी/एम.फामेर्सी, पी.एच.डी. (इंजीनियरिंग/फामेर्सी/मैनेजमेंट), एमटेक, बी.आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग (फर्स्ट शिफ्ट/सेकेण्ड शिफ्ट), फाईन आर्टस एण्ड कम्युनिकेशन, एम.बी.ए., नर्सिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) एवं एम.एस.सी. नर्सिंग, बी.डी.एस.एम.डी.एस., बी.पी.टी./एम.पी.टी., बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.एन.वाय.एस., बी.बी.एस.सी. (बी.एड.)/बी.ए. (बी.एड.) एवं बी.एड./एम.एड. के लिए अंतरिम फीस का निर्धारण कर दिया है।