'पत्नी का एक ही मकान में पति से अलग रहना तलाक का आधार नहीं बन सकता', झारखंड हाई कोर्ट ने कहा- विश्वसनीय साक्ष्य जरूरी

Updated on 18-09-2026 01:23 PM
रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पत्नी का एक ही मकान में पति से अलग रहना, वैवाहिक संबंधों में दूरी बनाना या पति के परिजनों के साथ कथित दुर्व्यवहार मात्र मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तलाक के लिए क्रूरता का आरोप ठोस, विशिष्ट और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करना जरूरी है।

अदालत ने इस आधार पर पति की तलाक संबंधी अपील खारिज करते हुए रांची फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक जीवन में सामान्य मतभेद, छोटी-मोटी परेशानियां, स्वभावगत असहमति या पति-पत्नी के बीच असंगति को अपने आप मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। क्रूरता का स्तर इतना गंभीर होना चाहिए कि परिस्थितियों में पति-पत्नी का साथ रहना उचित रूप से असंभव हो जाए।

2011 में हुई थी शादी

तलाक के लिए लगाए गए आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी उस पक्ष की है, जो क्रूरता को आधार बनाकर विवाह विच्छेद की मांग कर रहा है। मामला डॉक्टर पति डॉ मयंक और सहायक प्रोफेसर पत्नी रीमा से जुड़ा है। दोनों का विवाह 28 जुलाई 2011 को विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुआ था। इसके बाद हिंदू रीति-रिवाज से भी विवाह हुआ। पति ने विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27(1)(डी) के तहत क्रूरता को आधार बनाकर रांची फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी।

फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका


फैमिली कोर्ट ने 20 मार्च 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। पति का आरोप था कि पत्नी उसके वृद्ध और बीमार माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करती थी, वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार करती थी और वर्ष 2012 के बाद दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा। उसका यह भी दावा था कि पत्नी एक ही मकान में अलग चूल्हा-चौका चलाती थी और उससे बातचीत नहीं करती थी।

पति से साथ रहने की इच्छा जताई


पति ने कहा था कि इन परिस्थितियों से उसे मानसिक परेशानी हुई और उसकी पढ़ाई और करियर भी प्रभावित हुआ। पत्नी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि शादी के लिए उसके पिता ने 10 लाख रुपए दिए थे और इसके बावजूद पढ़ाई के नाम पर पैसे की मांग की गई। उसने पति की पढ़ाई के लिए ऋण लेने और ससुराल की देखभाल करने का भी दावा किया। पत्नी ने प्रताड़ना के आरोप में बरियातू थाने में मामला दर्ज कराया था। उसने अदालत से कहा कि वो अब भी पति के साथ रहना चाहती है।

फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार


हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की समीक्षा के बाद पति के आरोपों को सामान्य और अस्पष्ट पाया। अदालत ने कहा कि कोई ऐसी विशिष्ट घटना या ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे पत्नी के व्यवहार को वैवाहिक जीवन जारी रखने के लिहाज से गंभीर मानसिक क्रूरता माना जा सके। इस आधार पर खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी।

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 24 October 2026
            ( संजय रायजादा )भोपाल। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का सख्त अंदाज अब जमीन पर दिखने लगा है। मंत्री और प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह के निर्देश पर 22 अक्टूबर को…
 24 October 2026
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आज से 3 दिन जबलपुर प्रवास पर रहेंगे। 24 से 26 अक्टूबर तक वे संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।इस…
 24 October 2026
इंदौर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल ड्राइवर फिरोज खान के खिलाफ लोकायुक्त की जांच में संपत्तियों से जुड़ी नई जानकारियां सामने आई हैं। जांच में देवास की…
 24 October 2026
दिवाली पर रोशनी देखने और खुशियां मनाने की उम्र में ऋतिक, सत्येंद्र और कार्तिक के सामने सवाल है कि क्या वे फिर कभी पहले की तरह देख पाएंगे?पिछले साल दिवाली…
 24 October 2026
भोपाल के केरवा डैम का सर्वे पूरा हो गया है। ग्राउंड ट्रूथिंग करने पहुंची टीम को सरकारी अतिक्रमण भी दिखें। इसकी रिपोर्ट टीम ने नेशनल ग्रीन ट्रूब्नल (एनजीटी) में पेश…
 24 October 2026
मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार कमान किसी महिला अधिकारी के हाथों में आ सकती है। मौजूदा DGP कैलाश मकवाना 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।नए पुलिस…
 24 October 2026
सरकार के नए प्लेन पर विरोध भी, खुशी भी मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के नए प्लेन को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्लेन…
 20 October 2026
ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास हुए सड़क हादसे में मंगलवार सुबह 16वीं मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 78 वर्षीय मोतीराम प्रजापति ने इलाज के…
 20 October 2026
जबलपुर में दशहरा घूमने आए 24 वर्षीय आकाश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उसे थाने ले गई थी, जहां उसके साथ मारपीट…
Advt.