सात समंदर पार की कंपनी कर रही थी अमूल की नकल, हाई कोर्ट ने दिखाया आईना

Updated on 11-09-2024 11:17 AM
नई दिल्ली: सहकारी आंदोलन (Cooperative Movement) के जरिये देश-विदेश में नाम कमाने वाली अमूल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अमूल को एक बड़े सीमा-पार ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले (Cross-border trademark infringement case) में राहत दी है। भारत के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल के पक्ष में एक इतालवी कंपनी, टेरे प्रिमिटिव (Terre Primitive) के खिलाफ निषेधाज्ञा (Injunction) दी है। इतालवी फर्म 'अमूलेटी' (Amuleti) ट्रेड मार्क के तहत कुकीज़ और चॉकलेट कवर्ड बिस्कुट बेच रही थी। यह अमूल के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क से काफी मिलता-जुलता है।

अमूल की विदेशों में भी है प्रसिद्धि


गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF) अमूल (Amul) ब्रांड नाम के तहत अपने डेयरी प्रॉडक्ट्स का विपणन करता है। कंपनी ने अपने वकील अभिषेक सिंह के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रेडमार्क मुकदमा दायर किया। सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि अमूल न केवल भारत में एक घरेलू नाम है, बल्कि इसकी सीमा-पार प्रतिष्ठा भी है। जो अंतर्राष्ट्रीय फार्म तुलना नेटवर्क द्वारा 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में 8वें शीर्ष डेयरी संगठन के रूप में रैंकिंग करता है।

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अमूल को राहत


गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF), जो अमूल ब्रांड नाम के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करता है, ने अपने वकील अभिषेक सिंह के माध्यम से ट्रेडमार्क मुकदमा दायर किया था। सिंह ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि अमूल न केवल भारत में एक घरेलू नाम है, बल्कि इसने सीमा-पार प्रतिष्ठा भी हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय फार्म कंप्रीजन नेटवर्क (International Farm Comparison Network) द्वारा 2020 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अमूल दुनिया में 8वें शीर्ष डेयरी संगठन के रूप में स्थान पाता है। सिंह ने तर्क दिया कि टेरे प्रिमिटिव ने 'अमूल' को दर्शाने के तरीके, शैली और तरीके की 'स्पष्ट रूप से' नकल की है। इसने अमूल के नाम में बस 'एति' (eti) शब्द जोड़ दिया और अपना ब्रांड बना लिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इतालवी कंपनी ने कन्फेक्शनरी के लिए उल्लंघनकारी चिह्न का इस्तेमाल किया, जो अमूल के कई पंजीकरणों के समान ही वर्ग में आता है।

दिल्ली हाई कोर्ट का बनता है अधिकार


दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्थापित करने के लिए, यह तर्क दिया गया कि इतालवी कंपनी अपने उत्पादों को अपनी वेबसाइट और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उल्लंघनकारी चिह्न के तहत बढ़ावा दे रही है। ये प्लेटफॉर्म भारत से सुलभ हैं। इसलिए इस पर रोक लगाया जाना चाहिए।

निषेधाज्ञा पारित


दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दलीलों को सुनने के बाद निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। इसमें इतालवी फर्म को 'अमूल' के समान किसी भी चिह्न का उपयोग करने या उससे निपटने से रोक दिया गया। अदालत ने इतालवी फर्म को अपनी वेबसाइट से उत्पादों की सूची को तुरंत हटाने का भी निर्देश दिया और मेटा इंक को फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों के यूआरएल को ब्लॉक/निलंबित/हटाने का आदेश दिया, जहां इतालवी कंपनी अपने उत्पादों का प्रचार कर रही थी।

कंपनी के लिए बड़ी राहत


जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, 'यह आदेश न केवल अमूल के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि ट्रेडमार्क अधिकारों की सीमा पार सुरक्षा के लिए एक मिसाल भी स्थापित करता है और विदेशी कंपनियों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करता है जो स्वदेशी ब्रांडों के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करते हैं।'

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