आज से यानी 22 सितंबर से एक सहकारी बैंक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। RBI ने
हाल ही में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank
Limited) का लाइसेंस कैंसिल किया था। आरबीआई ने अपने नोटिस में बताया था
कि बैंक की वित्तीय हालात ठीक नहीं है। ऐसे में 22 सितंबर से बैंक को अपना
कारोबार बंद करना पड़ेगा। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में RBI ने कई
सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्था का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पिछले महीने
ही RBI ने अगस्त में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee
Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया था। RBI
के इस फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी।
बैंक को बंद करना होगा कारोबार
आरबीआई के मुताबिक, बैंक 22 सितंबर से अपना कारोबार करना बंद कर देगा। ऐसे
में ग्राहक न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे। बता दें कि
रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द इसलिए किया गया क्योंकि बैंक के
पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
आरबीआई के अनुसार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।
बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई)
की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
आपको बता दें कि इस बैंक ग्राहकों को आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड
क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के जरिए 5 लाख रुपये का
इंश्योरेंस कवर मिलेगा। यानी इस नियम के तहत अगर किसी बैंक को खराब
वित्तीय स्थिति के कारण बंद करना पड़ता है तो ऐसे में कस्टमर को DICGC के
जरिए 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर का फायदा मिलता है और यह
पैसे ग्राहकों को मिल जाते हैं।