
डीपीआई के आदेश के अनुसार, शिक्षक संवर्ग में कार्यरत जिन महिला शिक्षकों का संतान पालन अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, उनकी अवकाश अवधि को सत्र के कार्य दिवसों में ई-अटेंडेंस के लिए उपस्थित माना जाएगा।
विभाग ने बताया कि सीएलसी स्वीकृत होने के बावजूद कई महिला शिक्षकों की ई-अटेंडेंस में उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही थी। इसके कारण उन्हें प्रशासनिक स्तर पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है।
नई व्यवस्था के तहत संबंधित महिला शिक्षक अपने प्रकरण से जुड़े अभ्यावेदन राज्य स्तरीय अभ्यावेदन निराकरण समिति को भेज सकेंगी। इसके लिए विभाग ने ई-मेल के माध्यम से आवेदन भेजने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।
प्राप्त आवेदनों की जांच राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। जांच के बाद पात्र मामलों में समिति निर्णय लेकर स्वीकृत संतान पालन अवकाश अवधि को ई-अटेंडेंस में उपस्थिति के रूप में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करेगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों से प्राप्त मामलों को तत्काल राज्य स्तरीय समिति तक भेजने की व्यवस्था करें। आदेश की प्रति स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, सभी कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई है।