करंट से मौत मामले में BSES को देना होगा 10 लाख मुआवजा, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Updated on 08-09-2024 11:34 AM
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में बिजली का करंट लगने से जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर (SI) की विधवा को 10 लाख की अनुग्रह राशि देने का BSES को निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि वह पति की मौत से पीड़ित को पहुंचे कष्ट को कम करने के मकसद से संवेदना दिखा रहा है, हालांकि उसने इस फैसले में यह स्थापित नहीं किया है कि BSES इस हादसे के लिए जिम्मेदार है या नहीं। इस मुद्दे को लेकर पीड़िता को सिविल कोर्ट में जाने की छूट दी गई है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने जजमेंट में कहा कि याचिकाकर्ता को पहले दिए गए लाभों को देखते हुए यह अदालत याचिकाकर्ता को BSES से 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिलाना उचित समझती है। कोर्ट ने भुगतान के लिए तीन महीने की अवधि तय की और साफ किया कि इसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता सालाना 6 प्रतिशत की दर से ब्याज पाने की हकदार होगी।

शगुफ्ता अली की याचिका का निपटारा

इस फैसले के साथ हाई कोर्ट ने शगुफ्ता अली की याचिका का निपटारा कर दिया। एडवोकेट सईद कादरी और अन्य के जरिए कोर्ट तक पहुंची याचिकाकर्ता ने 21 मई 2017 को बिजली का करंट लगने के कारण पति अफजल अली की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के लिए मुआवजे में प्रतिवादियों से 50 लाख दिलाने की कोर्ट से गुहार लगाई। याचिकाकर्ती ने कोर्ट को बताया कि उनके पति ने 1990 में दिल्ली पुलिस जॉइन की थी। 1991 में मृतक और उनकी शादी हुई, जिससे तीन बच्चे हैं। अली के साथ यह हादसा तब हुआ जब वह अपने छोटे बेटे के लिए साइकल खरीदने साइकल मार्केट गए थे। उस दौरान बारिश होने लगी जिससे बचने के लिए उन्होंने न्यू लाजपत राय मार्केट में आश्रय लिया, लेकिन यहां एक दुकान के शटर को छूते ही उन्हें करंट लग गया और मौके पर उनकी मौत हो गई। याचिकाकर्ता के मुताबिक, उन्हें अगले दिन इस हादसे की सूचना मिली। पुलिस स्टेशन (कोतवाली) ने IPC के तहत लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया। 9 अक्टूबर, 2019 में केस की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें केवल उस दुकानदार को आरोपी बनाया गया, जिसकी दुकान के मीटर से करंट पैदा होते हुए चैनल के शटर तक पहुंचा।

50 लाख का मुआवजा दिलाने का अनुरोधयाचिकाकर्ता के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार को प्रतिवेदन देकर 50 लाख का मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया। जवाब में BSES ने अपनी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही मानने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि उसकी ओर से याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशनरी बेनिफिट के तौर पर 27,96,496 पहले ही दे दिए गए हैं और हर महीने 17,150 की पेंशन दी जा रही है, जो 22 मई, 2027 तक जारी रहेगी। उसके बाद, यह 10,290 रुपये महीना हो जाएगी। इन सारे तथ्यों पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि BSES की ओर से लापरवाही दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर साक्ष्यों के अभाव में यह अदालत पक्के तौर पर इसका फैसला नहीं कर सकती। हालांकि, सक्षम सिविल कोर्ट के सामने साक्ष्य पेश कर पक्षकार इसे स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने संबंधित कार्यवाही के लिए कुछ समयसीमा भी तय की है।

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