चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस की जांच शुरू हो गई है। महिला आयोग की तरफ से गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम सोमवार को विश्वविद्यालय पहुंची। टीम यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, पीड़ित, उसके परिवार और गैर सरकारी संगठनों से बातचीत करेगी।
उधर, तमिलगा वेत्तरी कझगम (TVK) पार्टी के चीफ और एक्टर विजय तमिलनाडु के गवर्नर सीटी रवि से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने घटना को दर्दनाक बताते हुए कहा- पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन अगर इसमें कोई और भी शामिल है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए।
23 दिसंबर की रात 8 बजे अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ रेप हुआ था। इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट में 28 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की वेकेशन बेंच ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।
कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की FIR में लिखा है कि पीड़ित ने ऐसे कपड़े पहने थे जिससे अपराध हो सके। इसके अलावा अन्य जो बातें लिखी हैं कि उसमें पीड़ित के सम्मान के अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। पुलिस को थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है।
28 दिसंबर: मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई
मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि पीड़ित एक छात्रा है और उसकी उम्र केवल 19 साल है। क्या FIR दर्ज करने में पीड़ित की सहायता करना SHO का कर्तव्य नहीं है। FIR में ऐसी बातें लिखी हैं जैसी लड़के हॉस्टल में छुपकर पढ़ते हैं।
हाईकोर्ट ने FIR लीक होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बेंच ने कहा इससे पीड़ित को शर्मिंदा होना पड़ा। उसे और अधिक मानसिक पीड़ा हुई है। बेंच ने राज्य सरकार को इसके बदले पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने जांच के लिए 3 महिला IPS अधिकारियों की कमेटी बनाई।